स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्कों व उपवनों आदि की प्रबन्धन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति, लखनऊ, उ.प्र.

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Smarak Samiti Detail

संस्था का नामः स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्कों व उपवनों आदि की प्रबन्धन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति

संस्था का पताः मुख्य प्रशासनिक कार्यालय, रमाबाई अम्बेडकर मैदान, शारदा नगर, लखनऊ।

संस्था का कार्यक्षेत्रः सम्पूर्ण उत्तरप्रदेश।

संस्था के लक्ष्य एवं उद्देश्यः प्रदेश सरकार ने देश में मानवता व इन्सानियत का रास्ता दिखाने और समाज में समतामूलक समाज व्यवस्था के निर्माण के लिए समय समय पर दलित एवं उपेक्षित वर्गो में जन्में जिन संतों, गुरूओं व महापुरूषों ने अपना सम्पूर्ण जीवन समर्पित किया है तथा विशेष योगदान दिया है, उनके सम्मानमें व उनके अभूतपूर्व त्याग-तपस्या को भविष्य की पीढि़यों तक पहुँचाने के लिए उ0प्र0 की राजधानी, लखनऊ में निर्मित/विकसित स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्कों व उपवनों आदि की प्रबन्धन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण इत्यादि से सम्बन्धित समस्त प्रकार के कार्य कराने का निर्णय लिया है। तत्क्रममें उनके प्रबन्धक, सुरक्षा एवं अनुरक्षण का कार्य कराना/कार्यों का समन्वय कराना

  1. डा0 भीेमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल व उससे सम्बद्ध वाह्य विकसित क्षेत्र, लखनऊ।
  2. मान्यवर श्री कांशीरामजी स्मारक स्थल, लखनऊ।
  3. बौद्ध विहार शान्तिउपवन, लखनऊ।
  4. रमाबाई अम्बेडकर मैदान, लखनऊ।
  5. मान्यवर श्री कांशीरामजी सांस्कृतिक स्थल एवं पार्क, लखनऊ।
  6. बाबासाहेब डाॅ0 भीमराव अम्बेडकर पार्क एवं गौतम बुद्ध पार्क, गौतमबुद्ध नगर।
  7. राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल एवं ग्रीनगार्डन, नौएडा ।
उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु समिति द्वारा निम्न लिखित कार्य किये जायेगें –
  1. समिति द्वारा देश में दलित एव उपेक्षित वर्गा में समय समय पर जन्मे संतो, गुरूओं व महापुरूषों के जन्मदिन, परिनिर्वाण दिवस इत्यादि के अवसरों पर श्रद्धा व सम्मान आदि कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाएगा।
  2. समिति द्वारा (1) से सम्बन्धित समस्त कार्यों एवं कार्यक्रमों यथा सुरक्षा व्यवस्था व कार्मिकों की व्यवस्था आदि का समन्वय किया जाएगा एवं उन पर समिति का प्रशासकीय नियंत्रण होगा।
  3. विभिन्न स्मारकों, स्मारकस्थलों, संस्थाओं तथा उपवनों आदि का नियमित प्रबन्धक, रख-रखाव, अनुरक्षण एवं सुरक्षा कार्य का समन्वय।
  4. स्मारकों/भवनों/स्थलों/उपवनों के अनुरूपआवश्यक सुधार, परिवर्तन व परिवर्धनकार्यकासमन्वय।
  5. स्मारकों/संग्रहालयों/पार्कों/उपवनों पर आने वाले दर्शनार्थियों/पर्यटकों को जनसुविधा उपलब्ध कराने के कार्य का समन्वय।
  6. रखरखाव हेतु शासन अथवा अशासकीय संस्थाओं से प्राप्त होने वाली धनराशि, दान व शुल्क आदि का प्रबन्धक एवं व्यय व्यवस्था।
  7. उद्देश्य के अनुरूप परिचर्चा, चरित्रवाद, परिगोष्ठी, व्याख्यान, सम्मेलन आदि आयोजित करना।
  8. समिति के उद्देश्य की उपलब्धि के लिए उन सभी कार्यों का सम्पादित करना अथवा कार्यों के सम्पादन की सुविधा एवं तत्परता के लिए समितियों एवं उप-समितियों का गठन करना एवं उनक संचालन के लिए नियम बनाना, जो आवश्यक एवं प्रासंगिक हो।